Twins Sisters Marriage: दुल्हा ने दो सगी जुड़वा बहनों से शादी की, पुलिस ने केस दर्ज किया

दो दुल्हनें और दुल्हा एक

Twins Sisters Marriage: जुड़वा सगी बहनों से शादी करने पर दुल्हा पर पुलिस ने केस दर्ज किया। जानें भारत में शादियों के लिए क्या नियम और कानून हैं और आरोप साबित होने पर कितनी सजा हो सकती है। भारत के राज्य महाराष्ट्र के सोलापुर से एक अजीब गजीब मामला सामने आया है। जहां एक 23 वर्षीय लड़के ने दो जुड़वा सगी बहनों से शादी कर ली। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शादी परिवार वालों की मर्ज़ी और मौजूदगी में बड़े धूमधाम से हुई है। इस अनोखी शादी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस ने दूल्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।सोलापुर में एक लड़के ने जुड़वा सगी बहनों संग शादी 2 दिसंबर शुक्रवार को की थी। इस शादी के लिए दुल्हा और दुल्हन, दोनों के परिवार वाले खुश और राजी थी। 

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जुड़वा बहनें पिंकी और रिंकी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जुड़वा बहनें पिंकी और रिंकी, पेशे से एक आईटी इंजीनियर हैं और वर्तमान में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रह रही हैं। कुछ दिनों पहले, दोनों जुड़वा बहनों के पिता की मृत्यु हो गई है। इसके बाद दोनों बहनें अपनी मां के साथ रह रहीं थी। अतुल नाम के लड़के ने इन दोनों पिंकी और रिंकी लड़कियों से शादी की।

Groom married twins Sisters but Police registered Case against him

अकलज पुलिस थाने में केस दर्ज

जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, उसके बाद अकलज पुलिस थाने में दूल्हे अतुल के खिलाफ़ केस दर्ज किया गया। दुल्हा अतुल के खिलाफ़ केस आईपीसी की धारा 494 के तहत दर्ज़ किया है। पुलिस ने दूल्हे के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज़ किया। क्योंकि शादी करने की सबको छूट है। भारत में शादियों को लेकर कानून क्या कहता है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

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कानून क्या कहता है?

भारत में शादियों और तलाक के लिए अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग कानून हैं। जैसे हिन्दू धर्म के लोगों के लिए हिन्दू मैरिज एक्ट, मुस्लिमों की शादी के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। हिन्दू मैरिज एक्ट हिंदुओं के अलावा सिख, बौद्ध और जैन धर्म के मानने वाले लोगों पर भी लागू होता है।

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1955 का हिंदू मैरिज एक्ट

1955 के हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 के तहत शर्तों और नियमों का उल्लेख किया गया है,

शर्त 1

जिससे एक शादी को मान्य माना जायेगा। इसमें पहली शर्त यह है कि शादी के दौरान दुल्हा और दुल्हन के पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए।

शर्त 2

शादी के दौरान लड़के की आयु 21 साल और लड़की की आयु 18 वर्ष से ऊपर आवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा शादी के लिए दुल्हन और दूल्हा, दोनों की सहमति आवश्य होनी चाहिए।

शर्त 3

हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, पहले पति या पत्नी के जीवित रहते कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है। इसके अलावा कोई पति या पत्नी दूसरी शादी तभी कर सकता है जब पहले पति या पत्नी की मौत हो गई हो। दूसरी तरफ यदि पति या पत्नी का 7 साल से कुछ पता न चल सका हो। ऐसे में कोई हिंदू पति या पत्नी दूसरी शादी कर सकतें हैं।ईसाई धर्म में भी दूसरी शादी नहीं कर सकते। दूसरी शादी की तभी अनुमति हो सकती है जब पति या पत्नी की मौत हो गई हो। इसके अलावा भारत में मुस्लिमों को चार शादी करने की छूट है।

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स्पेशल मैरिज एक्ट क्या कहता?

भारत में हिन्दू मैरिज एक्ट के अलावा एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। जो 1954 में लागू किया गया। ये कानून यह बताता है कि अलग अलग धर्मों के व्यस्कों को शादी करने का अधिकार है। स्पेशल मैरिज एक्ट सभी धर्मों पर लागू होता है। इसके दोनों व्यस्कों को शादी रजिस्टर्ड कराते समय धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है।

When two sisters marry the same man it is known as?

Bigamy

What happens if two twins get married?

the children of two pairs of identical twins are legally cousins, but genetically more similar to siblings

Are twins who marry twins kids siblings?

their parents are twins who married twins

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अतुल पर केस क्यों दर्ज़ हुआ?

महाराष्ट्र के सोलापुर में, जब दो सगी जुड़वा बहनों से शादी करने पर दूल्हे अतुल पर केस दर्ज किया गया। इस केस का कारण अतुल का दो लड़कियों से करना है। जबकि हिंदुओं को एक समय में दो शादियां करने की सख्त मनाही है। अतुल पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के तहत केस दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा यह कहती है कि अगर पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करता है। तो ये शादी बिल्कुल अमान्य घोषित होगी। इसके अलावा ऐसा करने पर 7 साल तक की जेल या जुर्माना या ये दोनों हो सकती हैं। आईपीसी की धारा 494 में एक अपवाद दिया गया है, अगर अदालत पहली शादी को अमान्य घोषित कर दे तो ऐसे में दूसरी शादी करने की इजाजत होती है। सही में कहूं तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, इसके दायरे में आने वाले लोग दूसरी शादी तभी कर पाएंगे। जब उनकी पहली पत्नी या पति की मौत हो गई हो या उसका तलाक हो गया हो।

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