Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana: हर सरकार अपने राज्य के गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरह हरियाणा सरकार भी Mukhyamantri Vivaah Shagun Yojana के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। हरियाणा के जनप्रिय मुख्य्मंत्री मनोहर लाल खट्टर के शासन में बेहद गरीब परिवारों को बेटी की शादी में आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana
विवाह शगुन योजना का लाभ तभी उठा सकते हो, जब लाभार्थी अपने विवाह का पंजीकरण करा लेते हैं। इसके बाद ही लाभार्थियों को Vivaah Shagun Yojana से आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है।
Name Of Yojana | Chief Minister Marriage Shagun Scheme Haryana (MMVSY) |
Department Name | Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department, Govt of Haryana |
Yojana launched | By Haryana Govt |
Eligible Beneficiary | Haryana state girls |
Year | 2022 |
Relief fund | 71,000 Indian Rupees |
Application Process By | Online and Offline |
Objectives of the Scheme | Providing financial assistance to the daughters of poor families for marriage in Haryana State |
official website | http://haryanascbc.gov.in/ |
Registered On E-Disha Portal
विवाह के रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद, नव विवाहित जोड़े को शादी का ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। सरकारी नियमों के हिसाब से पात्र लाभार्थी परिवार Mukhyamantree Vivaah Shagun Yojana का लाभ उठाना चाहतें हैं तो उन्हें अपनी नव विवाहित बेटी की शादी के 6 महीने पूर्ण होने से पहले विवाह को E-Disha.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण करवाना चाहिए।
Mukhyamantree Vivaah shagun yojana Eligible Beneficiary
विधवा महिलाओं की बेटियां
Mukhyamantree Vivaah shagun yojana की सबसे खास बात यह है कि विधवा महिलाओं की बेटियों के लिए आर्थिक अनुदान की राशि शीघ्रता से पास होती है। विधवा महिलाओं की बेटियों के लिए योजना के तहत 50,000 रूपए का आर्थिक अनुदान दिया जाता है। इसमें 46,000 हज़ार रुपए शादी के वक्त ही रिलीज़ हो जाते हैं और शेष राशि विवाह के पंजीकरण हो जाने के बाद मिल जातें हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर शादी के बाद 6 महीने के अन्दर शादी का पंजीकरण नहीं करवाया जाता है तो बची राशि भी नहीं मिलेगी।
गरीबी रेखा से नीचे परिवार वाले लोगों को
इस योजना के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 41,000 रूपए की आर्थिक अनुदान दिया जाता है। इन 41,000 रुपयों में से 36,000 रूपए शादी के वक्त और शेष राशि विवाह के पंजीकरण के बाद मिल जाती है।
अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के लिए
इस वर्ग का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है, उनको अपनी बेटी की शादी में 31 हजार रुपए का अनुदान प्राप्त होगा।
महिला खिलाडियों के लिए
हरियाणा सरकार अपनी महीला खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर रही है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत सभी महिला खिलाडियों को अपनी या अपनी बेटी की शादी के लिए 31,000 रूपए का आर्थिक अनुदान प्राप्त होता है।
विवाहित दिव्यांग युगल
अगर कोई विवाहित जोड़ा दिव्यांग है, जिसमें भी यदि कोई युगल 40% से अधिक विकलांग है तो उन्हें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 51 हजार रुपए मिलेंगे। लेकिन यदि युगल में से कोई एक 40% से अधिक विकलांग है तो उन्हें 31 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आवेदन शर्तें:
योजना में आवेदन से पूर्व लाभार्थियों को यह पढ़ लेना चाहिए कि क्या वे योजना में आवेदन के लिए योग्य हैं?
- आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की बेटी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और दूल्हे की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- योजना से एक ही परिवार की दो लड़कियों को भी लाभ मिलता है।
- शादी का पंजीकरण 6 महीने के अन्दर हो जाना चाहिए अन्यथा शेष राशि प्राप्त नहीं होगी।
- आवेदक को E -Disha Portal पर पंजीकरण करवाना चाहिए।
Documents For Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana
- आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विधवा प्रमाण पत्र
- विवाह कार्ड
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- दूल्हे दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
चेतावनी / Warning ⚠️
No application will be accepted after 6 months of the marriage. विवाह के 6 माह बाद फॉर्म स्वीकार नहीं
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana | Application Form Click Here |
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