
राहुल गांधी जायेंगे जेल, साथ में जायेगी संसद सदस्यता, मोदी सरनेम ने कहीं का नहीं रखा
सूरत जिला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया।

राहुल गांधी को सूरत जिला अदालत ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया है। कोर्स ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा इस सजा के खिलाफ, कानून के अनुसार, कोर्ट ने उन्हें 30 दिनों के लिए जमानत दे दी है और उनकी अगली अपील तक, कोर्ट द्वारा सजा को स्थगित कर दिया गया है। केतन रेशमवाला, पूर्णेश मोदी के वकील
संसद सदस्यता खतरे में
पूर्णेश मोदी ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ़ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले लोगों को गलत कहा था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, अगर किसी संसद या विधानसभा सदस्य को 2 वर्ष या अधिक वर्ष की सजा होती है तो उसकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। राहुल गांधी अभी केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य हैं और अगर हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जायेगी।

